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सुबह-शाम भगवान की पूजा… जेल में अचानक बदला नील ड्रम वाली मुस्कान का रवैया, साहिल भी खामोश, जानें क्यों?

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में 30 सितंबर को फैसला आना है। फैसले से पहले जेल में मुस्कान और साहिल की दिनचर्या में बदलाव की जानकारी सामने आई है।

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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब अदालत के फैसले का इंतजार है। जिला जज की अदालत में मामले की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और 30 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया जाना है। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। अदालत में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख चुके हैं, जिसके बाद अब अगली तारीख पर न्यायालय का निर्णय सामने आएगा।

फैसले से पहले मुस्कान की दिनचर्या में बदलाव

जेल प्रशासन के अनुसार, फैसले की तारीख नजदीक आने के बीच मुस्कान की दिनचर्या में बदलाव देखा गया है। बताया गया है कि वह सुबह उठने के बाद पूजा-पाठ में समय बिताती है और दिन के दूसरे हिस्से में भी धार्मिक गतिविधियों में लगी रहती है। शाम के समय भी उसका काफी वक्त पूजा में गुजर रहा है। वहीं साहिल के व्यवहार में भी बदलाव की बात सामने आई है। जेल अधिकारियों के मुताबिक, वह पहले की तुलना में दूसरे कैदियों से कम बातचीत करता है और अधिकतर शांत रहता है। कुछ बंदियों द्वारा उसे मामले को लेकर परेशान किए जाने की बात भी बताई गई है।

कोर्ट में पूरी हो चुकी है दोनों पक्षों की बहस

इस मामले की सुनवाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हाल में जिला जज की अदालत में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी हुईं। बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान चश्मदीद गवाह नहीं होने समेत कई बिंदु अदालत के सामने रखे गए थे। वहीं अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत में अंतिम बहस पूरी होने के बाद केस की फाइल अब फैसले के लिए रखी गई है।

नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव

यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसका शव एक नीले ड्रम में बरामद किया गया था। इसके बाद जांच में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया और दोनों जेल भेजे गए। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों से अदालत में कई सवाल भी किए गए थे, जिन पर उन्होंने आरोपों से इनकार किया था। अब 30 सितंबर को अदालत का फैसला इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा।

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