उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन (Iqra Hasan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। इकरा हसन (Iqra Hasan) उस समय सपा की उम्मीदवार थीं। उनके खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल ट्रायल कोर्ट में इस मामले की आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी।
इन धाराओं में दर्ज हुई थी FIR
जानकारी के मुताबिक, इकरा हसन (Iqra Hasan) के खिलाफ कांधला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 171-H के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह एफआईआर सब-इंस्पेक्टर मुकेश दिनकर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद निचली अदालत ने इकरा हसन (Iqra Hasan) को समन जारी किया था। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए सपा सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और पूरे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच के सामने हुई। इकरा हसन (Iqra Hasan) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सांसद को अंतरिम राहत दी और ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। हालांकि, यह रोक फिलहाल अंतरिम है और मामले पर आगे होने वाली सुनवाई के बाद कोर्ट का अगला रुख सामने आएगा।
पहली बार बनी थीं लोकसभा सांसद
इकरा हसन (Iqra Hasan) राजनीतिक परिवार से आती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना सीट से जीत दर्ज कर पहली बार संसद पहुंचीं। वह समाजवादी पार्टी की युवा सांसदों में शामिल हैं। उनके भाई नाहिद हसन भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कैराना क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं। इकरा हसन (Iqra Hasan) ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े इस मामले में उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
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