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सपा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब 12 करोड़ की जब्त संपत्ति का क्या होगा?

अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। 2022 में कुर्क की गई करीब 12 करोड़ की संपत्ति अब न्यायिक आदेश के बाद मुक्त कर दी गई है। जानिए पूरा मामला।

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Afzal Ansari News: गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को अपनी कुर्क की गई संपत्तियों के मामले में बड़ी राहत मिली है। करीब 12 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रशासन ने वर्ष 2022 में कुर्क कर लिया था। अब न्यायिक आदेशों के बाद इन संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी ने कानून के शासन और अदालत के फैसले का हवाला देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है।

2022 में कुर्क हुई थी करीब 12 करोड़ की संपत्ति

गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की कई अचल संपत्तियां वर्ष 2022 में प्रशासन की कार्रवाई के तहत कुर्क की गई थीं। इनमें जमीन, खेत, बाग-बगीचे, जल पंप हाउस और फार्म हाउस जैसी संपत्तियां शामिल थीं। अफजाल अंसारी के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान उनकी खड़ी फसलों को भी जब्त कर लिया गया था। प्रशासन की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले के आधार पर की गई थी। उस समय कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई गई थी। अब अदालतों से राहत मिलने के बाद इन संपत्तियों को वापस मुक्त कर दिया गया है।

अदालत के फैसले के बाद वापस मिली संपत्ति

अफजाल अंसारी ने संपत्तियों की रिहाई पर कहा कि देश में कानून का राज है और अदालत के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर की अदालत ने करीब एक साल पहले ही कुर्क संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश दिया था। उनका कहना है कि जिस आधार पर संपत्ति कुर्क की गई थी, उसी मामले में बाद में उन्हें अदालत से राहत मिली। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मुकदमे में गाजीपुर की अदालत ने उन्हें चार साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और अफजाल अंसारी को आरोपों से बरी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट से भी हाईकोर्ट के फैसले को मिली मंजूरी

अफजाल अंसारी ने आगे बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद संपत्ति की कुर्की को लेकर भी कानूनी स्थिति बदल गई। अफजाल अंसारी का कहना है कि जुलाई और अगस्त के दौरान उनकी कई अचल संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी। इनमें खेत और बाग के अलावा फार्म हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल थीं। अब न्यायिक आदेशों के आधार पर इन संपत्तियों को मुक्त किया गया है। उन्होंने इसे कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम बताया।

राहुल गांधी के मुद्दे पर भी खुलकर बोले अफजाल अंसारी

संपत्ति के मामले के साथ ही अफजाल अंसारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सरकार से सवाल पूछना और जनता से जुड़े मुद्दे उठाना है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना उनका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई नोटिस दिया जाता है तो दिया जाता रहे, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर संसद भेजा है। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सवाल उठाने की बात का समर्थन किया।

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