Jantar Mantar Protest News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी (काकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन के बीच राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास कई नई पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया है। ताजा आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं के साथ-साथ कुछ ऐप आधारित मोबिलिटी सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल तक अलग-अलग माध्यमों से बिना स्पष्ट पहचान के खाने-पीने का सामान भेजा जा रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने निगरानी की चुनौती पैदा हो रही थी। इसी वजह से एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।
पुलिस ने बताई रोक की वजह
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदर्शनकारियों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे थे, जबकि भेजने वालों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम से बचने के लिए अस्थायी रूप से इन सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल उस सीमित क्षेत्र में लागू रहेगा, जहां निषेधाज्ञा प्रभावी है। इसके साथ ही कुछ ऐप आधारित मोबिलिटी सेवाओं के संचालन पर भी नियंत्रण लगाया गया है, ताकि प्रतिबंधित इलाके में अनावश्यक आवाजाही को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात सामान्य होने के बाद इन सेवाओं को दोबारा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, आम लोगों से सहयोग की अपील
सुरक्षा उपायों के साथ दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी न हो, वे जंतर-मंतर और आसपास के प्रतिबंधित इलाके में जाने से बचें। यदि किसी कारण से उस क्षेत्र में जाना आवश्यक हो, तो यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने और मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी छूट, हेल्पलाइन भी जारी
दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में साफ किया है कि यह प्रतिबंध सभी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अधिकृत सरकारी वाहन और सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य आवश्यक सेवाओं को पहले की तरह आवाजाही की छूट रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक सभी प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी है। किसी भी आपात स्थिति में लोग पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और आम जनता की सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है। यदि हालात सामान्य होते हैं, तो प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील देने पर भी विचार किया जाएगा।
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