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पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से खींचकर लाएगा भारत? जानिए कैसे

पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA ने हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। अब भारत कूटनीतिक रास्ते से पाकिस्तान में उसे अदालत का समन भेजने की तैयारी कर रहा है।

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पहलगाम आतंकी हमले के मामले में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। NIA ने जुलाई 2026 में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि वह पहलगाम हमले की साजिश से जुड़ा था। इसके बाद जम्मू की विशेष NIA अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया। अब NIA अदालत की ओर से जारी समन को पाकिस्तान तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारत कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान को यह कानूनी दस्तावेज भेजेगा।

लाहौर तक कैसे पहुंचेगा समन?

हाफिज सईद पाकिस्तान में है, इसलिए भारतीय अधिकारी सीधे जाकर उसे समन नहीं दे सकते। ऐसे में विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान को समन भेजा जाएगा। इसका मकसद यह साबित करना है कि भारत ने आरोपी को अदालत में पेश होने का पूरा मौका दिया। अगर समन मिलने के बाद भी हाफिज सईद भारतीय अदालत में पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल NIA इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी नियमों के मुताबिक आगे बढ़ाने में जुटी है। इस मामले में अदालत की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट भी पहले से मौजूद है।

अदालत में नहीं आया तो क्या होगा?

इस मामले में भारत के नए आपराधिक कानून BNSS की धारा 356 भी अहम है। इस कानून के तहत कुछ जरूरी शर्तें पूरी होने पर ऐसे आरोपी के खिलाफ उसकी गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। आरोपी को अदालत में आने का मौका देना भी जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान में समन की तामील कराने की कोशिश को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर हाफिज सईद बार-बार अदालत की प्रक्रिया से दूर रहता है, तो आगे उसकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता खुल सकता है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह मामला?

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की NIA जांच कर रही है। हाफिज सईद का नाम इस मामले में सामने आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। भारत का प्रयास है कि इस मामले में हर कानूनी कदम रिकॉर्ड पर हो और आरोपी को अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका मिले। अगर वह इसके बावजूद अदालत में पेश नहीं होता है, तो भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अब नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान में समन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और हाफिज सईद की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

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