UP Free Ration October 2026: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए अक्टूबर महीने के मुफ्त राशन को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। त्योहारों के बीच बड़ी संख्या में परिवार सरकारी राशन वितरण शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर 2026 का खाद्यान्न वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान प्रदेश की उचित दर वाली दुकानों पर तय समय के अनुसार राशन बांटा जाएगा। लाभार्थियों को सलाह है कि वे अपनी राशन दुकान पर जाकर वितरण की उपलब्धता और अपने कार्ड की स्थिति की जानकारी ले लें। अंतिम दिन तक इंतजार करने के बजाय समय रहते राशन प्राप्त करना बेहतर रहेगा, ताकि दुकान पर भीड़ या तकनीकी समस्या होने पर परेशानी न हो। ध्यान दें कि अपने क्षेत्र में वितरण की पुष्टि स्थानीय कोटेदार या खाद्य एवं रसद विभाग से जरूर कर लें।
अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड पर कितना मिलेगा गेहूं-चावल?
राशन की मात्रा कार्ड की श्रेणी के आधार पर तय होती है। दी गई जानकारी के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम अनाज दिया जाना है। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल हैं। वहीं, पात्र गृहस्थी यानी सामान्य राशन कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलने की जानकारी दी गई है। अपने परिवार में दर्ज यूनिटों की संख्या के अनुसार राशन की पात्र मात्रा की पुष्टि राशन दुकान पर की जा सकती है। अनाज लेते समय तौल जरूर देख लें और निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलने पर चुप न रहें। यह भी ध्यान रखें कि वितरण की मात्रा और नियम सरकारी आदेश के अनुसार लागू होते हैं, इसलिए किसी बदलाव की स्थिति में विभाग की ताजा सूचना को प्राथमिकता दें।
राशन की दुकान कब खुलेगी?
अक्टूबर महीने में राशन वितरण के लिए दुकानों पर दो पालियों में व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई है। पहली पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राशन बांटा जाएगा। लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इन समयों के बीच राशन लेने पहुंच सकते हैं। दुकान पर जाने से पहले राशन कार्ड और आधार से जुड़ी जानकारी साथ रखें, ताकि पहचान और प्रमाणीकरण में परेशानी न हो। यदि ई-पॉस मशीन पर अंगूठे या आंखों का मिलान नहीं होता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी के जरिए सत्यापन कर राशन लेने की विशेष व्यवस्था रखी गई है। हालांकि, इस सुविधा की पात्रता और प्रक्रिया की पुष्टि अपनी राशन दुकान या विभाग से कर लें।
राशन नहीं मिला या कम अनाज दिया?
राशन वितरण के दौरान अगर कोटेदार निर्धारित मात्रा से कम अनाज देता है, तय दर से अधिक पैसे मांगता है या किसी अन्य तरह की गड़बड़ी करता है, तो लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग की हेल्पलाइन 1967 और 1800-1800-150 दिए गए हैं। शिकायत करते समय राशन कार्ड का विवरण, दुकान की जानकारी और समस्या का पूरा ब्यौरा अपने पास रखें। विभाग की ओर से राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी कराने की सलाह भी दी गई है। इससे भविष्य में राशन प्राप्त करने में आने वाली संभावित परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है। जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी अधूरी है, वे कोटेदार से इसकी प्रक्रिया की जानकारी लें। कुल मिलाकर, अक्टूबर के राशन वितरण की बताई गई अवधि 10 से 25 अक्टूबर 2026 तक है। लाभार्थियों को सलाह है कि वे अपने क्षेत्र का आधिकारिक शेड्यूल जांचकर समय पर राशन लें और किसी भी अनियमितता की शिकायत संबंधित विभाग से करें।
