Yash Dayal Case: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ओर से खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X की पीठ ने यह आदेश दिया। यश दयाल पर एक युवती ने पांच साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया था।
युवती ने लगाए गंभीर आरोप
शिकायतकर्ता युवती का कहना है कि यश दयाल के साथ उसके करीब 5 साल तक रिश्ते रहे। इस दौरान शादी का वादा किया गया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया गया। युवती ने आरोप लगाया कि दयाल ने उसके साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाए, मानसिक प्रताड़ना दी और लाखों रुपये की आर्थिक मदद भी ली। साथ ही मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। युवती ने FIR में चैट, तस्वीरें और मेडिकल दस्तावेज भी पेश किए हैं। यह शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई है।
यश दयाल ने आरोपों को बताया झूठा
दूसरी ओर, यश दयाल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता ने उनका फोन, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चुराया है और इलाज के नाम पर पैसे भी लिए। उन्होंने यह भी कहा कि ये आरोप उनके करियर और छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश हैं। कोर्ट ने दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी न की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए।
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