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Sushant Singh Rajput Case में मिली रिया चक्रवर्ती को राहत, न समझा जाए मिसाल

एनसीपी जमानत को चुनौती नहीं देने वाली है, लेकिन एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के संबंध में कानून के सवाल को खुला रखा जाना चाहिए.

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Sushant Singh Rajput Case

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) में राहत मिल चुकी है. एमसीडी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बोला कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में रिया चक्रवर्ती को दी गई. जमानत को चुनौती नहीं देगा.

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेष की पीठ ने कहा कि एनसीपी जमानत को चुनौती नहीं देने वाली है, लेकिन एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के संबंध में कानून के सवाल को खुला रखा जाना चाहिए.

सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के मुंबई मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीबी याचिका पर सुनवाई कर रही है. शीर्ष अदालत ने एक्ट्रेस को जमानत पर एनसीबी के रुख में बदलाव पर एएसजी की दलील पर संज्ञान लिया, लेकिन स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा.

पीठ ने बोला है कि ‘‘एएसजी की दलील सुनने के बाद, इस स्तर पर जमानत देने के संबंध में लागू आदेश को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं लगती.’’

रिया को एनसीबी ने एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के अंतर्गत आरोपित किया है, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को वित्त पोषित करने और प्रश्न देने से संबंधित है. इसमें 10 साल तक की जेल और जमानत दिए जाने पर रोक का प्रावधान भी है.

उच्च न्यायालय का कहना था कि किसी ड्रग संबंधी लेनदेन के लिए भुगतान करने का अर्थ मादक पदार्थ की तस्करी को वित्त पोषित करना नहीं है. उसने बोला था ‘‘इसलिए आवेदक के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थ खरीदने में धन खर्च करने के आरोप का मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने अवैध तस्करी के लिए धन दिया था.’’

जब लंबे समय के बाद अब रिया चक्रवर्ती अपने काम पर वापसी कर चुकी है. एमटीवी के शो रोडीज में बतौर जज वह नजर आ रही हैं.

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