बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था और साफ-सफाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री Kapil Mishra ने लोगों से अपील की है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दी या सार्वजनिक जगहों पर नियम तोड़े तो उसके खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि त्योहार की आड़ में किसी भी तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश करने वालों पर प्रशासन की नजर रहेगी। इस बार पुलिस और स्थानीय प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।
प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रहेगा पूरा प्रतिबंध
सरकार द्वारा जारी निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी धार्मिक त्योहार के नाम पर नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि केवल वैध और निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की जा सकेगी। इसके अलावा प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। अधिकारियों का मानना है कि त्योहारों के दौरान कई बार भ्रामक वीडियो और पोस्ट माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए साइबर सेल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस और नगर निगम की टीमें मिलकर पूरे शहर में निगरानी करेंगी।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026
सड़क, गलियों और खुले इलाकों में कुर्बानी पर रोक
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सड़क, गली, पार्क या किसी खुले सार्वजनिक इलाके में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी होती है और कई बार कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं खुले में कुर्बानी होती मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साफ-सफाई को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को नालियों, सीवर या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम की टीमों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि त्योहार मनाने के साथ-साथ शहर की स्वच्छता बनाए रखना भी नागरिकों की जिम्मेदारी है।
शिकायत मिलते ही होगी तुरंत कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि बकरीद आपसी भाईचारे, शांति और सामाजिक सौहार्द का त्योहार है, इसलिए इसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाना सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना है। इस बार त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कड़ी रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा सकती है। प्रशासन को उम्मीद है कि लोग नियमों का पालन करेंगे और राजधानी में बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी।
