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अब आधा या एक लीटर खुला तेल नहीं खरीद पाएंगे ग्राहक, इस राज्य में FDA का बड़ा आदेश

 महाराष्ट्र FDA ने खुले खाने के तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब दुकानदार कंटेनर से तेल निकालकर नहीं बेच सकेंगे और ग्राहकों को पैक्ड तेल खरीदना होगा।

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Maharashtra Loose Edible Oil Ban: महाराष्ट्र में खाने का तेल खरीदने और बेचने के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के अन्न एवं औषध प्रशासन (FDA) ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब दुकानदार बड़े डिब्बे, टंकी या कंटेनर से ग्राहक की जरूरत के हिसाब से तेल निकालकर नहीं बेच सकेंगे। ग्राहक को तेल निर्धारित पैकिंग में ही खरीदना होगा। इस फैसले की जानकारी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने दी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र में खाने के तेल की बिक्री बंद हो गई है। रोक सिर्फ खुले तेल को बेचने की व्यवस्था पर लगाई गई है।

बड़े कंटेनर से तेल निकालकर बेचने पर रोक

महाराष्ट्र में अब तक कई दुकानों पर ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खुला तेल खरीदते थे। दुकानदार बड़े कंटेनर से आधा लीटर, एक लीटर या ग्राहक की मांग के मुताबिक तेल निकालकर दे देते थे। लेकिन नए फैसले के बाद इस तरीके से तेल बेचने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों को पैकिंग में उपलब्ध खाद्य तेल ही ग्राहकों को देना होगा। पैकेट या बोतल में मिलने वाले तेल पर जरूरी जानकारी दर्ज होती है, जिससे ग्राहक खरीदारी से पहले उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन छोटे दुकानदारों पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से बड़े कंटेनर से तेल निकालकर अलग-अलग मात्रा में बेचते आ रहे हैं। उन्हें अब अपनी बिक्री व्यवस्था में बदलाव करना होगा और अनुमत पैकिंग वाले तेल का स्टॉक रखना पड़ेगा।

सरकार ने क्यों लिया फैसला, क्या होगा ग्राहकों पर असर?

खुले तेल की बिक्री में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि ग्राहक को तेल के स्रोत और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती। मसलन, तेल किस कंपनी या स्रोत से आया, उसकी पैकिंग कब हुई और उसकी वैधता कितनी है, जैसी जानकारी खुले तेल में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होती। पैक्ड तेल में लेबल के जरिए ऐसी जानकारी देखी जा सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर FDA ने इस फैसले की विस्तृत वजह सार्वजनिक तौर पर विस्तार से नहीं बताई है, इसलिए किसी एक कारण को आधिकारिक वजह बताना सही नहीं होगा। इतना साफ है कि महाराष्ट्र में बिक्री के दौरान खाद्य तेल की पैकिंग और जानकारी से जुड़े नियमों को लेकर यह बड़ा बदलाव किया गया है। ग्राहकों के लिए भी अब तेल खरीदते समय पैकेट या बोतल पर लिखी जानकारी देखना पहले से ज्यादा जरूरी होगा।

दुकानदारों के सामने भी कई सवाल, आदेश के पालन पर नजर

इस फैसले के बाद दुकानदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल पहले से मौजूद खुले तेल के स्टॉक को लेकर है। पुराने स्टॉक का क्या किया जाएगा, नियम पूरी तरह किस तारीख से लागू होंगे और उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। FDA की ओर से जारी आदेश और आगे मिलने वाले निर्देशों के आधार पर इन सवालों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल ग्राहकों को यह समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र में खाने का तेल खरीदना बंद नहीं हुआ है, बल्कि खुले तेल की बिक्री पर रोक लगाई गई है। यानी बाजार में पैकिंग वाले खाद्य तेल की बिक्री जारी रहेगी। दुकानदारों को भी अब बिक्री करते समय संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

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