पटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद मामले में चर्चित शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने फिलहाल सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस से पूरी केस डायरी फिर से तलब कर ली है। इस वजह से मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आ सका, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस केस में केवल खान सर ही नहीं बल्कि कुल आठ लोगों की जमानत याचिकाएं सूचीबद्ध थीं, जिनमें उनके पक्ष के छह लोग और रोशन आनंद पक्ष के दो लोग शामिल थे। अदालत ने सभी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है, जिससे राहत की स्थिति बनी हुई है।
केस डायरी से खुल सकते हैं नए राज
पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई केस डायरी ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में फायरिंग की घटना को लेकर अहम दावे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। डायरी में यह भी उल्लेख है कि जिस समय फायरिंग हुई, उससे पहले मारपीट और बोर्ड तोड़ने की घटना खत्म हो चुकी थी और दोनों घटनाओं के बीच लगभग 20 मिनट का अंतर था। इसी आधार पर पुलिस ने आत्मरक्षा की दलील को कमजोर बताया है। यही बिंदु अब कोर्ट की आगे की सुनवाई में अहम भूमिका निभा सकता है।
दो बॉडीगार्ड जेल में, कई सहयोगी जांच के घेरे में
इस पूरे विवाद में पहले ही दो बॉडीगार्ड जेल में हैं, जिन्हें 4 जून को फायरिंग वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वहीं, रोशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव को हाल ही में जमानत मिल गई है, जिससे मामले का एक पक्ष थोड़ा राहत में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया सिंह समेत दो अन्य स्टाफ पर भी जांच की आंच है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की है, जिस पर अगली सुनवाई में निर्णय होने की संभावना है।
आगे क्या होगा, सभी की निगाहें कोर्ट पर
मामले में फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने केस डायरी मंगाकर संकेत दिया है कि वह पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहा है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी है, लेकिन केस की दिशा अब आने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, केस डायरी में दर्ज तथ्यों का असर अग्रिम जमानत याचिका पर सीधा पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक सुर्खियां बटोर सकता है।
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