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मुजफ्फरनगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई UP सरकार को फटकार ,कहा- ‘धर्म के नाम पर बच्चों के साथ…’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर आईपीएस अधिकारी की निगरानी में जांच की जाए आईपीएस अधिकारी यह भी देखें कि इस मामले में किन धाराओं को लगाना जरूरी है।

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Supreme Court

Supreme Court: यूपी के मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि धर्म के नाम पर बच्चों के साथ ऐसा होना बहुत ही गलत हैं। मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से थप्पड़ मरवाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर आईपीएस अधिकारी की निगरानी में जांच की जाए आईपीएस अधिकारी यह भी देखें कि इस मामले में किन धाराओं को लगाना जरूरी है।

यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

दरअसल 24 अगस्त को खूबापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने एक बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जिस पर कांग्रेस ने भी यूपी सरकार पर निशाना चाहता था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही आज का दाखिल हुई थी। जिसको गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है और इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार थप्पड़ खाने वाले बच्चे कि दूसरे स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था करें। थप्पड़ से बच्चों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए उसकी और थप्पड़ मारने वाले बच्चों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाई जाए।

इस दिन होगी अगली सुनवाई

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच और बच्चे को पुनर्वास पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। वही यूपी सरकार ने कहा कि सांप्रदायिक बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। कोर्ट ने इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है फिर भी बच्चे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वही आपको बता दे इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है।

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