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दूसरी शादी करने पर कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रभात भटनागर नाम के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह शख्स बरेली जिला विभाग अधिकारी के ऑफिस में कर्मचारी थे यहां उनकी नियुक्ति अप्रैल 1999 में हुई थी।

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Second Marriage

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर एक सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करता है तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी‌। यह फैसला तब सुनाया गया जब एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रभात भटनागर नाम के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह शख्स बरेली जिला विभाग अधिकारी के ऑफिस में कर्मचारी थे यहां उनकी नियुक्ति अप्रैल 1999 में हुई थी।

दूसरी शादी करने का लगा था आरोप

भटनागर की पहली शादी 24 नवंबर 1999 में हुई थी इसके बाद उन पर एक महिला सहकर्मी से दूसरी शादी करने का आप उनकी पहली पत्नी ने लगाई और सबूत के तौर पर उसने जमीन के पेपर दिए थे जिसमें भटनागर ने महिला सहकर्मी को अपनी पत्नी बताया था। इसके बाद विभाग ने प्रभात भटनागर के प्रमोशन को रोक दिया और 2005 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद भटनागर ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दे डाली थी। उन्होंने याचिका दायर करते हुए डाली लेती की सेवा से बर्खास्त करने से पहले कोई जांच नहीं की गई। अब इसी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

अगर सरकारी कर्मचारी करता है दूसरी शादी तो…

अब इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा, तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्ताव पर विचार करते हुए जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बताया गया है और इस न्यायालय या प्राधिकारियों के समक्ष कोई अन्य सामग्री नहीं है। पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी शादी करने का अनुमान लगाकर याचिका करता को दंडित करना तथ्य और कानून के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि जब सरकारी कर्मचारी की ओर से उपरोक्त कृत्य स्थापित हो जाता है तब भी उसे केवल मामूली दंड ही दिया जा सकता है।

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