Monday, February 16, 2026
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भतीजी की शादी के लिए खुली जेल के दरवाज़े! 1.5 करोड़ जमा कर राजपाल यादव को मिली अंतरिम राहत

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है ताकि वे अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकें।

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बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता Rajpal Yadav को आज बड़ी कानूनी राहत मिली है। 5 फरवरी से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। कोर्ट ने साफ शर्त रखी थी कि अगर दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है, तो उन्हें रिहा किया जाएगा। उनके वकील ने तय समय के भीतर रकम जमा करा दी, जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अंतरिम जमानत के दौरान राजपाल यादव अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। अदालत ने पहले भी स्पष्ट किया था कि कानून सभी के लिए बराबर है और आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

12 फरवरी को नहीं मिली थी राहत, कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अभिनेता को राहत देने से इनकार कर दिया था। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि भले ही व्यक्तिगत सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून अपनी जगह पर सख्त है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजपाल यादव ने पहले दिए गए आदेश के बावजूद समय पर सरेंडर नहीं किया था, जिससे अदालत नाराज थी।

राजपाल यादव के वकील ने दलील दी थी कि परिवार में भतीजी की शादी है और वह उसमें शामिल होना चाहते हैं। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया कि बकाया रकम चुकाने के लिए प्रयास जारी हैं और इंडस्ट्री से आर्थिक मदद मिल रही है। हालांकि उस दिन अदालत ने फैसला टाल दिया और 16 फरवरी को अगली सुनवाई तय की थी। आज की सुनवाई में डिमांड ड्राफ्ट जमा होने के बाद उन्हें राहत मिल गई।

कर्ज, चेक बाउंस और जेल तक का सफर

पूरा मामला 2010 में शुरू हुआ जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म Ata Pata Lapata के निर्माण के लिए दिल्ली की एक कंपनी से करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और कर्ज चुकाने में दिक्कतें आने लगीं। शिकायतकर्ता को दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा।

2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। समय के साथ ब्याज, पेनल्टी और लेट फीस जुड़ती गई और बकाया रकम लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। हाई कोर्ट ने जून 2024 में उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी और रकम चुकाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था, लेकिन शर्तों का पूरी तरह पालन न होने पर 2 फरवरी को उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया।

5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उस दौरान उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने आर्थिक संकट की बात कही थी। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मदद के लिए आगे आए।

इंडस्ट्री का मिला साथ, पत्नी ने जताया आभार

राजपाल यादव के जेल जाने के बाद बॉलीवुड के कई कलाकारों ने उनका समर्थन किया। खबरों के मुताबिक, कुछ बड़े अभिनेताओं और निर्माताओं ने आर्थिक मदद दी ताकि वे बकाया राशि का हिस्सा जमा कर सकें। उनकी पत्नी राधा यादव ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सभी ने साथ दिया।

सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी चर्चा रही। कुछ लोगों ने अभिनेता के लिए सहानुभूति जताई तो कुछ ने कानून के पालन को जरूरी बताया। फिलहाल 1.5 करोड़ रुपये जमा होने के बाद उन्हें अस्थायी राहत मिल गई है, लेकिन पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 18 मार्च की अगली सुनवाई में अदालत आगे की दिशा तय करेगी। तब यह साफ होगा कि राजपाल यादव को स्थायी राहत मिलती है या उन्हें फिर से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

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