Monday, February 2, 2026
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यूपी वोटरों में हड़कंप! 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब, अभी चेक करें कहीं आपका नाम तो नहीं?

UP SIR Voter List 2026 Draft Roll जारी हो गई है। 2.89 करोड़ नाम कटे, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो 6 फरवरी तक दावा-आपत्ति दर्ज करें। जानें पूरा प्रोसेस।

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उत्तर प्रदेश की राजनीति और आम मतदाताओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के बाद यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी है। यह ड्राफ्ट सूची मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को सार्वजनिक की गई, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आयोग के अनुसार इस बार लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या अब 12.55 करोड़ रह गई है।

ड्राफ्ट सूची जारी होते ही आम लोगों में हलचल मच गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाताओं को डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम भी वोटर लिस्ट से तो नहीं कट गया। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि यह केवल मसौदा सूची (Draft Roll) है और इसमें सुधार का पूरा मौका दिया गया है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कैसे चेक करें? मिनटों में जानें अपना नाम

अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। मतदाता voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S24 वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। यहां आपको EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर), नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरनी होगी।

जानकारी डालते ही स्क्रीन पर आपकी मतदाता स्थिति सामने आ जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है, उन्हें फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका नाम सूची में नहीं दिख रहा है, उन्हें समय रहते जरूरी कदम उठाने होंगे। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार कई बार तकनीकी कारणों, दस्तावेजों की कमी या डुप्लीकेट एंट्री के चलते नाम अस्थायी रूप से हट जाते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।

नाम कट गया तो क्या करें? जानिए दावा-आपत्ति की पूरी प्रक्रिया

अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। जिन लोगों का नाम पूरी तरह से कट गया है या नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। यदि किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति है या किसी मृत व्यक्ति का नाम हटवाना है तो फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा।
ये सभी फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म भरते समय जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड) और पते से जुड़े दस्तावेज जरूरी होंगे। इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर भी सहायता ले सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर बाद में नाम जुड़वाने में परेशानी हो सकती है।

2027 की सियासत से जुड़ा बड़ा संकेत? क्यों अहम है ये ड्राफ्ट लिस्ट

राजनीतिक जानकारों की मानें तो यूपी में इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटना आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र मतदाताओं को हटाकर एक साफ और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है।
हालांकि, विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि 2.89 करोड़ नामों का हटना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में आम मतदाताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे समय रहते अपना नाम चेक करें और जरूरत पड़ने पर दावा-आपत्ति जरूर दर्ज कराएं।
निर्वाचन आयोग ने दो टूक कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं है और जनता की भागीदारी से ही फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, तो आज ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जरूर जांच लें।

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