Sunday, February 1, 2026
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अश्लील कंटेंट पर बड़ा एक्शन: X को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस, दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी कर उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल Grok AI पर मौजूद कथित अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। इस नोटिस के बाद टेक इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक में हलचल तेज हो गई है। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो भारतीय कानून, सामाजिक मर्यादा और डिजिटल नियमों का उल्लंघन करता हो। नोटिस में यह भी कहा गया है कि कंपनी 72 घंटों के भीतर यह स्पष्ट करे कि उसने अब तक क्या कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

Grok AI पर क्यों उठे सवाल, सरकार की चिंता क्या है

Grok AI को ‘X’ प्लेटफॉर्म पर एक उन्नत चैटबॉट और कंटेंट जनरेशन टूल के तौर पर पेश किया गया है। आरोप है कि इस एआई सिस्टम के जरिए कुछ यूजर्स को आपत्तिजनक, अश्लील और समाज के लिए नुकसानदेह जवाब या सामग्री मिल रही थी। सरकार का मानना है कि एआई तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही जिम्मेदारी कंपनियों की भी बढ़ जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार को कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें दावा किया गया कि Grok AI भारतीय कानूनों और आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा। इसी के बाद केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए प्लेटफॉर्म ‘X’ को औपचारिक नोटिस भेजा।

72 घंटे की डेडलाइन, ‘X’ से क्या चाहती है सरकार

नोटिस में सरकार ने ‘X’ से साफ तौर पर पूछा है कि वह बताए कि Grok AI के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं और अश्लील सामग्री को फिल्टर करने के लिए कौन-कौन से तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कार्ययोजना पेश करे। 72 घंटे की समय-सीमा को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर कंपनी संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो उस पर आगे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नोटिस सिर्फ ‘X’ के लिए नहीं, बल्कि सभी सोशल मीडिया और एआई कंपनियों के लिए एक चेतावनी की तरह है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और आगे की राह

इस पूरे मामले ने एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है। भारत में आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी और आपत्तिजनक कंटेंट न फैले। सरकार का कहना है कि एआई का इस्तेमाल नवाचार के लिए होना चाहिए, न कि समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए। आने वाले दिनों में ‘X’ की प्रतिक्रिया और उसकी रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी होंगी। अगर कंपनी सरकार की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो यह मामला टेक सेक्टर में एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है।

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