Monday, December 8, 2025
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जेल से रिहा नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याच‍िका पर सुनवाई करते हुए द‍िया है।अदालत ने मुख्य सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की है।

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याच‍िका पर सुनवाई करते हुए द‍िया है।अदालत ने मुख्य सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की है।

क्या बोला हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना लेकिन इसलिए अदालत में ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत में पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को चुनावों के मद्देनजर पहले जमानत दे दी गई थी। उनकी गिरफ्तारी की याचिका को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके स्वतंत्रता का हनन किया गया है।

ईडी ने दी थी निचली अदालत के फैसले को चुनौती

ईडी ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। ईडी ने कहा कि, निचली अदालत में एक तरफ तरीके से केजरीवाल को जमानत दी थी और गलत है। जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता है। आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था और 2 जून को सिलेंडर भी अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था।

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