Dhruv Rathee News: यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) एक बार फिर कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन की शिकायत से जुड़ा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में सबकी नजरें अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
बीजेपी आईटी सेल वीडियो से जुड़ा है पूरा मामला
ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के खिलाफ यह मामला उनके वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ गलत और मानहानिकारक बातें कही गई थीं। इसी को लेकर उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि उन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन दिए गए पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला। हालांकि, शिकायतकर्ता के आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।
समन पहुंचाने में देरी का भी उठा मुद्दा
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) आमतौर पर विदेश में रहते हैं। इस वजह से उन्हें समन पहुंचाने में पिछले कई वर्षों से परेशानी आ रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के हरियाणा स्थित आवास की जानकारी उनके पास है। इसके अलावा, उन्होंने अदालत से सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) सीजेपी के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में हैं, इसलिए उन्हें जल्द समन भेजा जाना चाहिए। इससे पहले अदालत ने इस सप्ताह नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था।
अब 31 अक्टूबर पर टिकी निगाहें
इस मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को होनी थी, लेकिन तारीख पहले करने की मांग के बाद अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। जमानती वारंट जारी होने का मतलब यह नहीं है कि ध्रुव राठी को दोषी घोषित कर दिया गया है। यह अदालत की ओर से अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कार्रवाई होती है और मामले में आगे क्या दिशा निकलती है।
Read More-नेपाल में कहां छिपी है श्रद्धा दुबे? लखनऊ पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटीं, 25 हजार का इनाम
