यूपी होमगार्ड भर्ती: उत्तर प्रदेश में 41424 पदों पर होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 2025 के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एक महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। यह संशोधन मुख्य रूप से महिला अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक संशोधित सूचना जारी की है, जिसमें विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। यह कदम उन महिलाओं के लिए राहत का कारण बनेगा, जिनकी जाति प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र अलग-अलग जिलों से जारी हुए हैं।
महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट
नए नियमों के तहत अब विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन भरते समय आरक्षण का लाभ लेने में आसानी होगी। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को अपने पिता के जिलों से जारी जाति प्रमाण-पत्र और अपने वर्तमान निवास का प्रमाण-पत्र दिखाना पड़ता था। लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दोनों जिलों की भिन्नता को मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि शादी के बाद अगर किसी महिला का निवास प्रमाण-पत्र पति के जिले से जारी हुआ है, तो भी वह अपने पिता के पक्ष का जाति प्रमाण-पत्र दिखाकर आरक्षण का लाभ ले सकती हैं।
कौन लाभान्वित होंगे और क्यों जरूरी था संशोधन
यह संशोधन विशेष रूप से उन महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें पहले आवेदन प्रक्रिया में असुविधा होती थी। विवाहित महिलाओं के लिए जाति प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र के अलग-अलग जिलों से होने की वजह से कई बार उनका आरक्षण योग्य आवेदन अस्वीकृत हो जाता था। इस नए नियम से यह समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और सभी योग्य महिला उम्मीदवार अब बिना किसी बाधा के आरक्षण का लाभ उठा पाएंगी।
आवेदन प्रक्रिया और भविष्य की जानकारी
UPPRPB ने स्पष्ट किया है कि संशोधित नियम सभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर लागू होंगे। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में सही जानकारी भरनी होगी और दोनों प्रमाण-पत्रों की वैधता सुनिश्चित करनी होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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