पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई हिंसक झड़प और फायरिंग मामले में कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। इसके साथ ही उनके तीन सहयोगियों की गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक जारी रखी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक, जो 25 जून को होगी, पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। इस फैसले के बाद मामले में फिलहाल स्थिति यथास्थिति बनी हुई है।
फायरिंग केस में पुलिस की केस डायरी से बढ़ा विवाद
इस मामले में पटना पुलिस की ओर से दाखिल की गई केस डायरी में कई महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि घटना के दौरान फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी, बल्कि इसका उद्देश्य दहशत फैलाना था। पुलिस के अनुसार, जब फायरिंग हुई, उस समय मारपीट करने और बोर्ड तोड़ने वाले लोग मौके से जा चुके थे। दोनों घटनाओं के बीच करीब 20 मिनट का अंतर पाया गया है, जिससे पुलिस ने आत्मरक्षा के तर्क पर सवाल उठाए हैं। यह दावा केस को और जटिल बना रहा है।
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें और कानूनी बहस
इस मामले की पिछली सुनवाई 9 जून को जिला और सत्र न्यायालय में हुई थी। खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने पैरवी करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल ने कोई गलत काम नहीं किया है और गार्ड एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी उन्हें नहीं थी। वहीं लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गार्ड को सुरक्षा के लिए हथियार दिया गया था, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि फायरिंग इरादतन थी और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई।
सुरक्षा गार्ड, पुराने मामलों और आरोपों पर सवाल
पुलिस और अभियोजन पक्ष ने यह भी दलील दी कि एक सुरक्षा गार्ड का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ जाती है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि खान सर का किसी भी आपराधिक गतिविधि में सीधा संबंध नहीं है और पहले का एक मामला आंदोलन से जुड़ा था, जिसका निपटारा हो चुका है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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