साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त तय की है। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
ट्रायल कोर्ट पहले तीन बार खारिज कर चुका है जमानत
उमर खालिद की जमानत याचिका इससे पहले निचली अदालत से तीन बार खारिज हो चुकी है। 4 जुलाई 2026 को ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) से जुड़े मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत देने के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है। ऐसे में केवल मुकदमे में देरी को आधार बनाकर जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता। इसी फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की गई है।
अगली सुनवाई पर टिकी हैं सभी की नजर
दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन शामिल हैं, ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। अब दिल्ली पुलिस को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद हाईकोर्ट यह तय करेगा कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर आगे क्या आदेश दिया जाए। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष के दावों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में 27 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई इस मामले के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन अदालत दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ विचार करेगी।
Read More-CJP प्रदर्शन के बाद पहली बार कैमरे पर आए घायल पुलिसकर्मियों के परिवार, बेटी की बात सुन भावुक हुए लोग
