Ashish Mishra gets interim Bail: लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के लिए शर्त के साथ अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने बताया कि अंतरिम जमानत पर रिहाई के एक सप्ताह के अंदर उनको यूपी छोड़ना पड़ जाएगा. वो दिल्ली या यूपी में नहीं रहेगा. उसको पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. केवल ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में भाग लेने के लिए वो यूपी में आ सकता है.
कोर्ट में ये भी बोला गया कि जमानत समयावधि समय में ही आशीष मिश्रा जहां भी रहने वाला है, उसे वहां के संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी. इस मामले में कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते वक्त हत्या के आरोपी किसान पक्ष के चार आरोपियों को भी जमानत भी दी है.
नहीं करेंगे किसी को प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये बात स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) या उसके घरवालो की तरफ से यदि गवाहों को धमकाने का प्रयास करता है, तो ये जमानत खारिज करने का वैध आधार होने वाला है. आशीष मिश्रा को ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में मौजूद रहना पड़ेगा और यदि उसकी तरफ से जानबूझकर कर मुकदमे को लटकाने के प्रयास में होती है तो उनकी जमानत को खारिज किया जा सकता है.
फिर समीक्षा करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रायल कोर्ट से गवाहों की गवाही के बारे में स्टेटस रिपोर्ट भी भेजने के लिए बोला है. सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को इसके आगे की सुनवाई करेगा. तो सुप्रीम कोर्ट फिर से समीक्षा करने वाला है कि क्या जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं.
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