प्रयागराज। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। एक मकान पर अवैध कब्जा करवाने के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। इस याचिका के आधार पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रवैये कारण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बताया जा रहा है कि विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद के कालिंदीपुरम स्थित एक मकान को उसने राकेश गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। बाद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य की शह पर याची के मकान को खाली करवा लिया गया। मकान पर कुंती देवी नामक महिला को कब्जा दिलावा दिया गया। याची ने मकान की खरीद संबंधी दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष पेश किये हैं। मकान खरीदने के बाद भी याची मकान पाने से दूर है।
मौर्य ने लिखा था एसएसपी को पत्र
विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने इस दौरान कोर्ट के समक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लिखा एक पत्र भी प्रस्तुत किया है। यह पत्र केशव मौर्य ने एसएसपी प्रयागराज को लिखा था। इस पत्र में याची के मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवाकर अवगत करवाने को कहा गया है। मकान पर कब्जा और याची की शिकायत मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। ज्ञात हो कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने डिप्टी सीएम को नोटिस जारी किया है।
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