Friday, June 2, 2023

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 वर्ष अधिक उम्र की पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध बनाना रेप नहीं

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट पारिवारिक रिश्ते और पति-पत्नी के सम्बन्धों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में संशोधन के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इसी के साथ कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने के आरोपी मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय के तथ्यों को देखा जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मो. असलम ने खुशाबे अली के अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी व सरकारी वकील की बहस के बाद दिया है। खुशाबे अली के खिलाफ उसकी बीवी ने आठ सितंबर 2020 को मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। खुशाबे अली की अपने शौहर पर अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

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याची के अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी का कहना था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पीड़िता ने अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने व याची के भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात से इनकार किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में वर्ष 2013 में किए गए संशोधन के बाद 15 वर्ष की आयु से अधिक की पत्नी से यौन सम्बन्ध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। यह सभी संशोधन परिवार, समाज पर लागू होते हैं। संशोधित धारा की उपधारा दो में यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने याची की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

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