देश में कोरोना महामारी का दौर अपने चरम पर है, जिसके चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है. हालांकि ऐसी महामारी में लागू हुआ लॉकडाउन अपने अंतिम पड़ाव है. दरअसल लॉकडाउन की समय सीमा कल यानि की 30 जून को समाप्त हो रही है. जिसको देखते हुए केंद्र सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी में जुटी हुई है. चूंकि देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों का इजाफा सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी बना हुआ है. अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी कभी खत्म हो पाएगी?, चूंकि इसके बाद ही हमें फिर से घूमने-फिरने की आजादी मिल सकेगी. लेकिन घूमने के लिए भी तो वाहन की जरूरत पड़ेगी?, जिसे आप सड़क पर ले जाएंगे. हालांकि वाहन मालिकों के लिए गाजियाबाद जिला संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बड़ी जानकारी साझा की है. जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है अन्यथा आपको भारी-भरकम फाइन भी देना पड़ सकता है.
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दरअसल गाजियाबाद जिला संभागीय परिवहन अधिकारी विशवजीत प्रताप सिंह ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी है. अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल की तिथि से भी पूर्ण हैं और उसे अभी तक रिन्यू नहीं कराया है तो जल्द करवा लें अन्यथा सरकार की गाइडलाइंस में इसे अवैध करार दिया जाएगा.
बता दें कि सोमवार को विभाग ने चेकिंग के दौरान 60 वाहन मालिकों पर शिकंजा कसा है. जिनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट समयसीमा से ऊपर थी, हालांकि वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी गई है, जिसमें वो अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा सकते हैं.
विभाग ने कहा है कि यदि वाहन की अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है, तो आवेदन देकर उसे नियमानुसार निरस्तीकरण करा लें. अधिकारी ने बताया कि ऐसे केस में अगर निलंबन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 6 माह तक बना रहता है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
ऐसा ना करने पर विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं पूरे देश में लागू होने जा रहे नए लॉकडाउन के मद्देनजर भी चेकिंग बढ़ाई जाएगी.
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