मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के वाद में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बहस हुई। अदालत ने वादी पक्ष से बहस करने के लिए कहा तो उसने अगली तिथि दिए जाने का प्रार्थना पत्र अदालत में दिया। अदालत ने वादी पक्ष पर 250 रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 अप्रैल निर्धारित कर दी।
गौरतलब हो कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड जमीन से कब्जा हटाने को लेकर अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह आदि की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया था। इसके बाद अदालत ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए थे। इसके साथ ही महेन्द्र प्रताप सिंह की और से अमीन कमीशन नियुक्त करने, खोदाई करा कर साक्ष्य संकलन करने आदि के प्रार्थना पत्र अदालत में दिए।
शुक्रवार को अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी नियम सेवल रूल इलेवन के तहत बहस करना चाहता था। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कराना चाहता था। अदालत ने नियम सेवन रूल इलेवन के तहत सुनवाई करने के पक्ष में थी। उन्होंने बताया कि इस पर महेन्द्र प्रताप आदि की और से सुनवाई के लिए अगली तिथि के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत ने महेन्द्र प्रताप आदि के प्रार्थना पत्र पर 250 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे स्वीकार कर लिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से अदालत में अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार हुसैन मौजूद रहे।
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