Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के एएसआई सर्व को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी को लेकर चल रही अदालत लड़ाई के बीच आज शुक्रवार को अहम फैसला आया है जिसमें हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कोर्ट में हिंदू पक्ष में ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग का दावा किया था।
कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया खारिज
आज 25 अक्टूबर को ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे करने की मांग की थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। वहीं अब कोर्ट ने इस मामले पर आज फैसला सुना दिया है जिसमें सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है।
फैसले पर क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील
ज्ञानवापी मामले पर आए फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि,’कोर्ट ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा के अतिरिक्त सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है। हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। आपको बता दे यह याचिका 1991 में दाखिल की गई थी।
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