उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर जोड़े को 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसमें 60,000 रुपये नकद, 25,000 रुपये के उपहार और 15,000 रुपये अन्य खर्च के लिए शामिल हैं। सरकार का मकसद यह है कि जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकें। योजना विशेष रूप से गरीब परिवारों, विधवा या दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता देती है।
कौन पा सकता है लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। शादी की उम्र भी तय की गई है, जिसमें दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है। पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करना आसान है। इसके लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा। यहां से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे जमा करना होगा। दस्तावेज जमा करने के लिए आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग का सहारा ले सकते हैं। आवेदन सही ढंग से जमा होने पर शादी के समय सरकार द्वारा तय आर्थिक मदद दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर
दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड या वोटर आईडी
दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक
निवास प्रमाण पत्र
परिवार का आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST/OBC के लिए)
इन दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने से ही आवेदन मान्य होगा और शादी के समय लाभ प्राप्त होगा।
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