जहां एक तरफ रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी राफेल सौदे को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं, तो वहीं अब अवमानना मामले को लेकर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया है. साथ ही अंबानी के अलावा कंपनी ग्रुप के दो डायरेक्टों को भी दोषी पाया है. दरअसल, रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करन पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.
लौटा दो 453 करोड़, नहीं तो जेल
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए अनिल अंबानी से कहा है कि एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्ते के अंदर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देनी होगी. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर तय समयसीमा के अंदर बकाया राशि नहीं चुकाई जाती तो तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी. कोर्ट ने तीनों लोगों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एरिक्सन कंपनी ने कोर्ट में कहा कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल डील में निवेश के लिए पैसा है, लेकिन वो उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ है. वहीं रिलायंस ने इस आरोप से किनारा कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने अब फैसला देते हुए रिलायंस को फटकार लगाई है.
रिलायंस का ये था कहना
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील में रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ से कहा गया था कि बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालिया के लिए अपील कर रही है. ऐसे में रकम पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन इन सबके बीच अब कोर्ट ने रिलायंस को बकाया लौटाने का आदेश दिया है. ये भी पढ़ें: वंदे भारत एक्सप्रेस: राहुल गांधी को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब