चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक बार फिर जनता के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. और ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं. क्योंकि अब उन्हें पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने पर 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. ये व्यवस्था पंजीयन विभाग 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है. अभी तक 20 साल से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी को बनाने पर 10 फीसदी की छूट और 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी पर 20 फीसदी छूट दी जाती थी.
इस व्यवस्था पर विभाग अधिकारियों ने कहा कि पहले 10 या 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी पर छूट नहीं दी जाती थी. लेकिन अब इस पर छूट का ऐलान किया गया है. और इसका फायदा उन्हें भी होगा जिनकी पुराने शहर में रजिस्ट्री नहीं हो रही. अब उन्हें भी मकान बेचने में आसानी होगी.
पंजीयन विभाग ने कृषि जमीन की खरीद पर भी 1 हजार वर्ग मीटर के स्लैब को तीन भागों में विभाजित कर दिया है. ये भी पढ़ेंः- उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, बदल जाएगी आम आदमी की जिंदगी
अब अगर आप 10 साल पुरानी कोई जमीन खरीदते हैं. जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए हैं. उस पर आपको अभी तक 10.3 फीसदी की दर से 2 लाख 6 हजार रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी. पर अब आपको जमीन के वैल्यूएशन के लिए 10 फीसदी कम देना होगा. यानि अब रजिस्ट्री शुल्क 1,85, 400 रुपए देना होगा.