कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया एक मामला सामने आया था जिसमें मैसूर के एक ट्रैफिक पुलिस ने एक होंडा एक्टिवा स्कूटर पर 63,500 का जुर्माना लगाया था। एक्टिवा मालिक पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के 635 मामले दर्ज थे। चौकाने वाली बात रही कि 2015 के इस मॉडल के जुर्माने की राशि उसकी कीमत से भी ज्यादा थी। मैसूर में एक्टिवा 5G की एक्स-शोरूम प्राइस 56273 रुपए से शुरू है।
आप बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने होंडा एक्टिवा जिसका नंबर KA09HD4732 था, उसके चालक को हेलमेट नहीं पहनने के चलते रोका था। जब चालान काटने के लिए गाड़ी का नंबर डाटाबेस में डाला गया तब इस स्कूटर के ट्रैफिक नियम तोड़ने के 635 मामले सामने आए थे। यानी इस पर पहले से ही 63500 रुपए का जुर्माना बाकी था। जिसके बाद एक्टिवा मालिक अपनी एक्टिवा छोड़ कर भाग निकला था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक्टिवा के. मधुप्रसाद के नाम से रजिस्टर है।
हालांकि, उनका कहना है कि वो स्कूटर बेच चुके हैं। इस मामले में पुराने ओनर ने बिना ‘डिलीवरी नोट’ के स्कूटर बेचा था, जिसके बाद जुर्माने की रकम उन्हें चुकानी पड़ी थी।
पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले कुछ बाते ध्यान में रखनी चाहिए। पुरानी गाड़ी खरीदते या बेचते समय उसके पेपर्स को अच्छी चेक करना चाहिए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ उसका बीमा होना भी अनिवार्य है। इसके साथ, गाड़ी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी होना चाहिए। हो सके तो इसका एक एग्रीमेंट भी बनवाना चाहिए।