मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलने पर एक बार फिर एनजीटी सख्त होता हुआ नजर आया है। दरअसल एनजीटी ने कहा कि निर्धारित मानदंडों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही एनजीटी ने पुलिस को निर्देश भी दिए है कि वह ऐसे स्थानों की पहचान करे, जहां पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे।
वही एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने पुलिस आयुक्त को निर्देश भी दिए है कि योजना पर काम करने वाले अधिकारियों पर भी निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही पीठ ने अधिकारियों को एक महिने की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। ताकि जल्द ही लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके।
आपको बता दें कि एनजीटी ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों पर सुनवाई एक याचिका पर की है। इस याचिका को गैर- सरकारी संगठन अखंड भारत मोर्चा की तरफ से लगाई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्वी दिल्ली में मस्जिदों में लाउडस्पीकरों का अवैध उपयोग हो रहा है। जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे है। ये भी पढ़ें:- शहीद दिवस की तारीफ भूली कांग्रेस, लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब उड़ाया मजाक