भोपाल। मध्यप्रदेश में अब अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सख्त फैसला लिया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। ज्ञात हो कि इससे पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। अवैध शराब बेचने पर जुर्माने की राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में शराब के इस सख्त प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। शराब पर सख्ती का बिल विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा। हाल ही में मंदसौर के अलग-अलग इलाकों में जहरीली शराब से लगभग 8 लोगों की मौत हो गयी थी। इस आठ लोगों की मौत के बाद मध्यप्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। शिवराज सरकार के इस चैथे कार्यकाल के करीब डेढ़ साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की अबतक मौत हो चुकी है।
अब बोतलों पर लगेगा क्यूआर कोड
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने की तैयारी कर ली है। शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त क्यूआर कोड वाले होलोग्राम लगाने का भी निर्णय लिया है। सीएम शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
उत्तर प्रदेश में सख्ती की जरूरत
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में शराब माफिया का हौसला बढ़ गया है। गत माह अलीगढ़ शराब कांड में 100 से अधिक लोगों की शराब पीने से मौत गयाी थी। 100 से अधिक लोगों की अवैध, जहरीली षराब पीने से मौत पर प्रदेश में खूब हंगामा हुआ था। उम्मीद की जा रही है उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के लिए कुछ कड़े नियम बनाये जाएंगे।
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