Atiqe Ahmed news : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट करने और अपहरण के मामले में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके बेटे उमर अहमद की आरोप मुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज किया है. इस मामले में सोमवार को फैसला आ चुका है.
विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने यह निर्णय सोमवार के दिन दिया. अदालत ने आर्थिक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल को तलब किया है. सीबीआई को जेल में बंद सारे आरोपियों को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियत तिथि पर अदालत में पेश करें.
17 साल पुराना केस
2018 में आरोपियों पर लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने वाला अपहरण का केस दर्ज किया गया था. अतीक अहमद की उपस्थिति में जायसवाल को पीटा गया था और बाद में उनको अपनी चार कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति के आरोपियों के नाम करने के लिए विवश किया गया था.
फिलहाल अब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समय 10 आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को फैसला होने वाला है. इस मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है. 17 साल पुराना यह मामला है, जिसमें 11 आरोपी थे लेकिन एक आरोपी की पहले मौत हो चुकी है.
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