Reserve Bank Of India: बैंकों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बड़ा फैसला किया है. यदि आपका भी बैंक में अकाउंट (Bank Account) खुला है तो ये खबर आपके लिए ही है. 5 बैंकों के खिलाफ आरबीआई ने सख्त कदम उठाया है. अब इन 5 बैंकों के ग्राहक पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे. इसी के साथ ही बाकी के प्रतिबंध इन बैंकों पर लगाए गए हैं. ज्ञात हो कि इन बैंकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्तिथि को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इन बैंकों पर पाबंदी लगाई है.
नहीं होगा 6 महीने तक ट्रांजेक्शन
आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा कि, इन बैंकों पर यह प्रतिबंध अगले 6 महीने तक रहेगा मतलब कि आने वाले 6 महीने तक बैंक के ग्राहक पैसे नहीं निकाल पाएंगे. इसी के साथ ही ये बैंक आरबीआई को पूर्व सूचना दिए बिना न तो लोन स्वीकात कर सकते हैं और न ही किसी भी तरह का निवेश कर सकते हैं.
लगाए कई तरह के प्रतिबंध
बता दें इन बैंकों के पास अब किसी भी तरीके का का लोन देने का भी अधिकार नहीं है. इसके अतिरिक्त कोई नया दायित्व भी नहीं उठाया जा सकता है. इसी के साथ ही किसी भी तरीके की संपत्ति का ट्रांजेक्शन या बाकी कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं.
ये रहे वो बैंक
आरबीआई के अनुसार, एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) की मौजूदा आर्थिक स्थिति की वजह से इन बैंकों के ग्राहक अपने खातों से रुपये नहीं निकाल पाएंगे.
केवल 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन
ज्ञात हो कि उर्वाकोंडा सहकारी नगर बैंक, उर्वाकोंडा (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे. आरबीआई ने बोला कि पांचों सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर पाएंगे.
इसे भी पढ़ें-हैदराबाद को मिला नया कप्तान, इस विदेशी खिलाड़ी को सौंपी गई टीम की कमान