Income Tax Department: इंसान को जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है. ऐसे में कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ लोग रोजगार का रास्ता अपना लेते हैं. वहीं जो लोग रोजगार के जरिए पैसा कमाते हैं उनकी आय का साधन उनकी सैलरी ही होती है. ये लोग नौकरीपेशा होते है. हालांकि अब इन्हीं नौकरीपेशा लोगों को जिनकी हर महीने सैलरी आती है उनको अब तीन हफ्ते के भीतर ही एक बहुत ही जरूरी काम भी निपटाना होगा. यदि ये जरूरी काम तीन हफ्ते के भीतर नहीं पूरे किए गए तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
जुर्माना होगा देना
यदि लोगों की इंकम हो रही है तो लोगों को उस आय पर टैक्स भी देना पड़ता है. इसके लिए हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भी दाखिल करना पड़ता है. तो वहीं अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट भी पास आ रही है. तो वहीं आखिरी तारीख से पहले ही आईटीआर दाखिल करने में आपको फायदा होता है, वरना इसके बाद जर्माना भी लगाया जा सकता है.
5000 रुपये का जुर्माना
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. इंडिविजुअल आयकरदाताओं को 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत ही जरूरी है. तो वहीं 31 जुलाई के बाद यदि कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उनको जुर्माना भी देना होगा. इस जुर्माने की राशि 5000 रुपये है. ऐसे में अब 31 जुलाई आने में तीन हफ्ते अभी बाकी हैं. सचेत हो जाइए.
भरें आईटीआर
ऑनलाइन इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है. ITR ऑनलाइन भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाए. यहां अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करें और फिर अपनी आय संबंधी जानकारियां देकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें
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