उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच के सभी गैर-कर (Non-Tax) ई-चालानों को माफ करने का आदेश जारी किया है। इससे लगभग 12.93 लाख लंबित ई-चालानों का निस्तारण हो सकेगा। परिवहन विभाग ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये चालान अब डिजिटल पोर्टल पर “Disposed – Abated” (कोर्ट वाले) और “Closed – Time-Bar” (दफ्तर में लंबित) की श्रेणियों में दिखेंगे।
आंकड़ों में राहत: कोर्ट और ऑफिस दोनों स्तरों पर मिलेगा फायदा
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2017 से 2021 तक 30.52 लाख ई-चालान जारी हुए थे, जिनमें से 17.59 लाख पहले ही निस्तारित किए जा चुके थे। अब शेष बचे 12.93 लाख मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें से 10.84 लाख चालान कोर्ट में लंबित थे जबकि 1.29 लाख चालान विभागीय स्तर पर फंसे थे। विभाग ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया अगले 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी, और वाहन मालिक पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति की जांच कर सकेंगे।
क्या बदलेगा: फिटनेस से लेकर ट्रांसफर तक हटेंगे ब्लॉक्स
इस स्कीम के तहत वाहन मालिकों के फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और HSRP जैसे कार्यों में लगे ब्लॉक भी हट जाएंगे। हालांकि, जिन चालानों में टैक्स बकाया है, वे इस माफी के दायरे में नहीं आएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्णय से किसी को रिफंड नहीं मिलेगा और न ही पुराने चालान दोबारा खोले जाएंगे। अगर आप इस दायरे में आते हैं, तो एक महीने बाद परिवहन विभाग की वेबसाइट पर स्थिति जरूर जांचें।
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