Mobile Recharge News: प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने 22 सितंबर 2026 को Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। इन नियमों में खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए नए विकल्प देने की बात है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती और वे मुख्य रूप से कॉल और SMS का इस्तेमाल करते हैं।
30 दिन और हर महीने रिन्यू होने वाला विकल्प
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन या उससे कम अवधि वाले संबंधित प्लान के लिए वॉइस और SMS-only Recharge उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा ऐसा विकल्प भी देना होगा, जिसे ग्राहक हर महीने उसी तारीख को दोबारा रिन्यू कर सके। अगर किसी महीने में वह तारीख मौजूद नहीं है, तो तय नियम के अनुसार महीने की आखिरी तारीख को रिन्यू किया जाएगा। इन नियमों का मकसद ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने के ज्यादा विकल्प देना है।
डेटा नहीं चाहिए तो सिर्फ कॉल-SMS का विकल्प
इस बदलाव से उन लोगों को फायदा हो सकता है जो मोबाइल पर इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल कम करते हैं। ऐसे ग्राहक केवल कॉल और SMS वाले Recharge का विकल्प चुन सकेंगे। TRAI ने बताया है कि पहले भी वॉइस और SMS-only प्लान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन छोटे समय वाले विकल्प सीमित थे। नए संशोधन में छोटी अवधि के विकल्प बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हालांकि, हर प्लान की कीमत कितनी होगी, यह टेलीकॉम कंपनियां तय करेंगी। TRAI ने किसी एक तय रिचार्ज कीमत की घोषणा नहीं की है।
राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा
सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में प्रीपेड ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प और कम अवधि वाले Recharge का मुद्दा उठाया था। उन्होंने नए नियमों को इसी मांग से जोड़ते हुए सरकार और TRAI का धन्यवाद किया है। हालांकि, TRAI के आधिकारिक दस्तावेज में इस संशोधन का आधार उपभोक्ताओं की ओर से मिले सुझाव और छोटी अवधि वाले वॉइस-SMS प्लान की मांग बताई गई है। नए नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद लागू होंगे।
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