Sonbhadra Rape Case: भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को आज रेप मामले में दोषी करार दिया गया है। सोनभद्र के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। वही 15 दिसंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 2014 से पास को एक्ट और 376 मामले की सुनवाई हो रही थी। रामदुला गोंड दुद्धी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 दिसंबर शुक्रवार को एमपी – एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
20 साल की सजा दिए जाने की की गई मांग
वही अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्म विधायक रामदुलार गोंड को कम से कम 20 साल की सजा दिए जाने की मांग की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिक बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं रामदुलार पर पीड़ित का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है। पास्को एक्ट से बचने के लिए पीड़िता की जन्म तिथि बढ़ावा दिया स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर बच्ची को बालिक बता दिया गया। स्कूल की ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रधानाचार्य विवेचक का बयान अदालत में दर्ज होने के बावजूद रामदुलार गोंड ने साजिश रची।
15 दिसंबर को विधायक के भाग्य का फैसला करेगी अदालत
वही आपको बता दें आज 12 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को रेप मामले में दोषी करार दिया गया है। अब 15 दिसंबर को विधायक के भाग्य का फैसला अदालत करेगी।