80-60 KMH से स्पीड से अधिक चलने पर कटेगा चालान, 15 दिसंबर से
यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से वाहनों की गति पर नई पाबंदी लागू की जाएगी। प्रशासन ने फैसला किया है कि कोहरे के दौरान कारों की अधिकतम गति 80 किमी प्रति घंटे और भारी वाहनों की गति 60 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इस नियम का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक्सप्रेस वे पर तेजी से चलने वाले वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
यमुना एक्सप्रेस वे का विस्तृत मार्ग
165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे का यह नियम नोएडा से आगरा तक के मार्ग पर लागू होगा। इस मार्ग में आगरा से मथुरा, हाथरस और अलीगढ़ होते हुए नोएडा तक का हिस्सा शामिल है। एक्सप्रेस वे में अलीगढ़ जिले में 18 किलोमीटर और हाथरस जिले में 2 किलोमीटर का हिस्सा आता है। एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने सुरक्षा ऑडिट के दौरान पाया कि इस मार्ग पर सबसे अधिक हादसों का कारण वाहन चालक द्वारा निर्धारित गति से अधिक रफ्तार है।
रफ्तार उल्लंघन पर कटेगा ई-चालान
नए नियम के तहत अगर कोई वाहन चालक निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ ई-चालान काटा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों को सावधान करने और एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से कोहरे वाले मौसम में वाहनों की तेज रफ्तार से होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है।
सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम
यात्री इस बात का ध्यान रखें कि कोहरे में वाहन चलाते समय हमेशा निर्धारित गति सीमा का पालन करें। एक्सप्रेस वे पर संकेत बोर्ड और रफ्तार सीमा के निशान लगाए गए हैं। साथ ही, रात और कोहरे के समय यात्रियों को एक्सप्रेस वे पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ यातायात नियंत्रण नहीं बल्कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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