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जेल से रिहा हुए UP के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, मधुमिता हत्याकांड में मिली थी उम्र कैद की सजा

। अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विभाग ने उनकी वृद्धावस्था और जेल में अच्छे आचरण का जिक्र किया। उनकी पत्नी और वह दोनों इस वक्त बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में है उनका इलाज चल रहा है।

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Amarmani Tripathi

Madhumita Shukla Murder Case: मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल से सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर के जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को बताया कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में कारागार विभाग की ओर से उन्हें रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विभाग ने उनकी वृद्धावस्था और जेल में अच्छे आचरण का जिक्र किया। उनकी पत्नी और वह दोनों इस वक्त बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में है उनका इलाज चल रहा है।

2007 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा

आपको बता दे देहरादून की एक अदालत में अक्टूबर 2007 में मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने दंपति की सजा को बरकरार रखा था। आपको बता दें महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित अमरमणि त्रिपाठी कल्याण सिंह ,राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि बाद में वह समाजवादी पार्टी में भी पहुंच गए थे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में भी शामिल हुए थे।

मधुमिता की गोली मारकर की गई थी हत्या

आपको बता दे कवित्री मधुमिता की 9 मई 2003 को पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा था कि वह घटना के वक्त गर्भवती थी। अमरमणि त्रिपाठी को सितंबर 2003 में कवित्री की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी पत्नी पर भी हत्या करने का आरोप लगा था। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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