Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में पड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए रिहाई का आदेश दे दिया है। उन्हें 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी इसके बाद इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे जाना। अब किसी भी इस हाई कोर्ट में इमरान खान के इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि तुरंत ही इन्हें जमानत पर छोड़ जाए।
3 साल की सुनाई गई थी सजा
5 अगस्त को इस्लामाबाद की जिला अदालत में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना मामले में मुजरिम घोषित करते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी और एक लाख जुर्माना भी लगाया था। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि, इमरान खान ने अपनी संपत्ति में उपहार का जिक्र नहीं किया था जिससे उनकी बदनियत का पता चलता है। हालांकि की पीटीआई के वकीलों ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जज हुमायूं दिलावर ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है और गवाहों को न सुनकर बचाव के अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है।
पाकिस्तान की कोर्ट में गूंजा राहुल गांधी का नाम
सोमवार को हुई सुनवाई में पाकिस्तान की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम गुंजा था। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज ने कहा, “राहुल गांधी को एक निजी शिकायत पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिस पर राहुल गांधी ने सजा को निलंबित करने के लिए याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत में फैसला सुनाया कि सजा को निलंबित करना कोई कठोर नियम नहीं है।”